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उल्हासनगर में सब्जी-फल विक्रेता सुबह 5 से शाम 5 तक रहेंगे और किराणा-मेडीकल की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी


उल्हासनगर में सब्जी-फल विक्रेता सुबह 5 से शाम 5 तक रहेंगे और किराणा-मेडीकल की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी


मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश


उल्हासनगर। हीरो बोधा
     
      कोरोना की बढ़ती महामारी की रोकथाम हेतु महाराष्ट्र शासन द्वारा कई उपाय योजना किए जा रहे हैं। ऐसे में उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख ने शाम व रात के दौरान शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सब्जी व फल विक्रेताओं को सुबह 5 से शाम 5 बजे तक ही रुकने का आदेश जारी किया है वहीं किराणा, मेडीकल व अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले दुकानदारों को रात 11 बजे तक की अनुमति प्रदान की गई है। लोगों को इसमें सहयोग करने की अपील की गई है।
      
       ज्ञात हो कि उल्हासनगर व अंबरनाथ में कोरोना संक्रमित से कोई मरीज तो नहीं है लेकिन विदेश से आए करीब 500 लोग पुलिस उपायुक्त झोन-4 क्षेत्र में क्वारनटाईन बताए गए हैं। वहीं पड़ोस के शहर कल्याण में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में यह बीमारी उल्हासनगर में न फैले इसलिए पुलिस व मनपा प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। निजी दुपिहया वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। फिर भी लोग घरों से बाहर बिना कारण निकल रहे हैं ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से कहा है कि लाॅक डाऊन के नियमों का पालन करें यह आपकी ही सुरक्षा है।

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उल्हासनगर व अंबरनाथ में 33 पर अपराध दर्ज

कोरोना: उल्हासनगर व अंबरनाथ में 33 पर अपराध दर्ज जमावबंदी व दुकानदारों पर कार्रवाई चौक पर खडे ना रहो वरना कार्रवाई होगी- पुलिस अंबरनाथ। युसूफ शेख -  हीरो बोधा उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, हिलललाईन व विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कई दुकानदारों एवं चौक पर जमावबंदी करके खडे रहने वाले लगभग 33 लोगों पर अपराध दाखिल किया है। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए शासन द्वारा उपाय योजना किए जा रहे हैं। 14 अप्रैल तक लॉक डाऊन घोषित किया गया है। दफा 144 के अलावा कफ्र्यू लगा दिया गया है, इसके बावजूद दुकानदार दुकानों में गर्दी कर रहे हैं। चौक पर खडे होकर लोग जमावबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दुकानदार जिन्हें दुकान खोलने पर बंदी है उन लोगों पर दफा 188 के अनुसार अपराध दर्ज हुआ है। कुछ पर दफा 188, 269, 270, 290 सह मपोका कलम 37(3) सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा सन 2005 के कलम 519(ब) के अनुसार अपराध दर्ज हुआ है।  सबसे ज्यादा अपराध उल्हासनगर में दर्ज हुए हैं। अंबरनाथ में एक मटन विक्रेता, बदलापुर में रिक्शा चालक पर अपराध दर्ज हुआ है। हेयर कटिंग सलून, गैरेज, जूस सेंटर, लेडीड टेलर के अ...