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अंबरनाथवासियों से संयम बरतने की अपील

अंबरनाथ के विधायक किणीकर ने शहरवासियों से संयम बरतने की अपील की

अंबरनाथ। युसूफ शेख
बाहरी देशों से अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र में आए हुए लोगों को जिन्हें कोरंटाईन करके घरों में रहने के लिए कहा गया है कि वह घर के अं

दर ही रहें। समाज के साथ वह धोकाधड़ी ना करें। विदित हो कि शहर में ऐसे 46 लोग हैं पर उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। ऐसा आवाहन विधायक डॉ. बालाजी किणीकर ने किया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि 14 अप्रैल तक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की ओर से लॉकडाऊन की अपील की गई है उस पर अमल करें और घरों में ही रहें। संयम को बरकरार रखे।
श्री किणीकर ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अंबरनाथ और उल्हासनगर-4 व 5 परिसर को सेनीटाई करके जंतु नाशक फव्वारनी किया है। साथ ही गत एक हफ्ते से वह और उनके कार्यकर्ता गरीब झोपड़ा बस्तीयों में रोजाना जाकर भोजन का पैकेट वितरित कर रहे हैं। दफा 144 एवं कफ्र्यू लागू होने के कारण सभी छोटी, बड़ी होटलों के साथ हाथगाडिय़ों पर बनाए जाने वाले भोजन, वडा पाव, भजीया के ठेलों के बंद होने के कारण गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। उन्हें भोजन पहुंचाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। शहर में सभी को अनाज मिले, कालाबाजारी ना हो, शहरवासियों को लॉकडाऊन में कोई परेशानी ना हो इसके लिए उन्होंने तहसीलदार, सह.पु.आयुक्त व मुख्याधिकारी के साथ बैठक करके निर्देश भी दिए हैं। किराना दुकानों में जाकर भी उन्होंने पूछताछ की है। पुलिस को सहायता करने की अपील भी उन्होंने की है।

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उल्हासनगर व अंबरनाथ में 33 पर अपराध दर्ज

कोरोना: उल्हासनगर व अंबरनाथ में 33 पर अपराध दर्ज जमावबंदी व दुकानदारों पर कार्रवाई चौक पर खडे ना रहो वरना कार्रवाई होगी- पुलिस अंबरनाथ। युसूफ शेख -  हीरो बोधा उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, हिलललाईन व विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कई दुकानदारों एवं चौक पर जमावबंदी करके खडे रहने वाले लगभग 33 लोगों पर अपराध दाखिल किया है। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए शासन द्वारा उपाय योजना किए जा रहे हैं। 14 अप्रैल तक लॉक डाऊन घोषित किया गया है। दफा 144 के अलावा कफ्र्यू लगा दिया गया है, इसके बावजूद दुकानदार दुकानों में गर्दी कर रहे हैं। चौक पर खडे होकर लोग जमावबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दुकानदार जिन्हें दुकान खोलने पर बंदी है उन लोगों पर दफा 188 के अनुसार अपराध दर्ज हुआ है। कुछ पर दफा 188, 269, 270, 290 सह मपोका कलम 37(3) सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा सन 2005 के कलम 519(ब) के अनुसार अपराध दर्ज हुआ है।  सबसे ज्यादा अपराध उल्हासनगर में दर्ज हुए हैं। अंबरनाथ में एक मटन विक्रेता, बदलापुर में रिक्शा चालक पर अपराध दर्ज हुआ है। हेयर कटिंग सलून, गैरेज, जूस सेंटर, लेडीड टेलर के अ...